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शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का होगा सत्यापन, जारी हुआ नया आदेश

CG liquor shops:सचिव सह आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड आर. संगीता ने मैनपावर एजेंसी एवं सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में उक्त निर्देश दिए..

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CG liquor shops: प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों पर अधिक दर पर शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन होगा। सचिव सह आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड आर. संगीता ने मैनपावर एजेंसी एवं सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में उक्त निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंनेे शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति वेतन एवं कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। उन्होंने मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति करने, बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रति माह वेतन संबंधितों के बैंकों खातों में नियत समय पर भुगतान करने व समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से सत्यापन कर आपराधिक प्रकरण में लिप्त पाए जाने एवं ब्लैक लिस्टेड पाए जाने पर तत्काल नौकरी से निकाल कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

सभी शराब दुकानों में विधिवत स्टाक रजिस्टर का अद्यतन संधारण करने, स्कैनिंग कर मदिरा का आमद एवं विक्रय करने, दुकानों के सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रखने तथा तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। के साथ-साथ दुकानों में संग्रहित खाली कार्टन को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिए।

ग्राहकों की मांग अनुरूप ब्रांड की शराब बेचे

बैठक में आबकारी विभाग की सचिव आर संगीता ने शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने, ग्राहकों की मांग अनुरूप ब्रांड की शराब बेचने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित यूनिफार्म में आई. कार्ड सहित उपस्थित रहने, निर्धारित समय पर ही दुकान खोलने एवं बंद करने करने को कहा। साथ ही दुकान से प्रति व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर शराब विक्रय करने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं अवैध शराब विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए।