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त्यौहारों पर बैन पटाखे बिके तो पडे़ंगे छापे, पर्यावरण विभाग की बैठक 26 को

प्रतिबंधित पटाखों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो रही है

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त्यौहारों पर बैन पटाखे बिके तो पडे़ंगे छापे, पर्यावरण विभाग की बैठक 26 को

रायपुर. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद प्रतिबंधित पटाखों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि दिवाली के पहले ज्यादातर स्थानों पर पटाखों की खेप पहुंच चुकी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लडिय़ों के साथ ऑनलाइन पटाखों पर रोक लगाई गई है।

ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है। इस संबंध में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने 26 अक्टूबर को आवास एवं पर्यावरण विभाग में बैठक बुलाई है। इसमें जिला प्रशासन सहित नगरीय निकाय के अधिकारियों को पटाखों को लेकर शीर्ष अदालत की गाइडलाइन बताई जाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिवाली के ठीक पहले आया है। दिवाली के लिए पटाखों की तैयारी यहां दो महीने पहले से शुरू हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। हालाकिं, कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदुषण के मद्देनजर आतिशबाजी पर कई शर्तें लगा दी है।

ऑनलाइन मार्केट से भी परेशानी
ऑनलाइन मार्केट में पहले से दिए गए ऑर्डर की डिलीवरी रोकने को लेकर भी विभाग के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। 26 को होने वाली बैठक में इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। शहर में हर साल दिवाली में 70 से लेकर 80 करोड़ तक के पटाखों की बिक्री होती है, जिसमें लडिय़ों की संख्या सबसे ज्यादा होती है।