
chhindwara
रायपुर. राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों (Tendu Leaf Collectors) के लिए बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) के माध्यम से किया जा रहा था। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस बीमा योजना को समाप्त कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) तेंदूपत्ता संग्राहकों (Tendu Leaf Collectors) को बीमा सुरक्षा का लाभ देने सहायता अनुदान उपलब्ध कराने योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिससे उन्हें बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
प्रदेश के वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने यह जानकारी राज्यपाल अनुसुइया उइके को लिखे पत्र में दी है। वनमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों के लिए छात्रवृति योजना की शैक्षणिक वर्ष 2017-18 और 2018-19 की कोई भी राशि वितरण के लिए शेष नहीं है। मालूम हो कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के हितों को लेकर राजभवन शिकायत पहुंची है। इसके बाद राजभवन ने पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी मांगी थी। इसको लेकर भाजपा भी लगातार आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। इस लिहाज से वनमंत्री का पत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एलआईसी को 10 लाख 13 हजार का विवरण दिया
वनमंत्री ने बताया कि बीमा योजना के तहत 1 मार्च 2018 को 10 लाख 12 हजार 860 संग्राहकों का विवरण एलआईसी को उपलब्ध कराया गया था। एलआईसी ने अपने पत्र 5 मार्च 2018 एवं 25 जून 2018 के माध्यम से शेष गलत एवं एवं अपूर्ण डाटा होने का उल्लेख करते हुए 3 लाख 34 हजार 336 संग्राहकों को योजना में शामिल नहीं किया गया। वहीं एलआईसी द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में मात्र 339 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। जबकि मार्च 2020 की स्थिति में 14.5 करोड़ राशि के 740 प्रकरण निराकरण के लिए लंबित हैं।
बीमा सुरक्षा देने नई योजना
राज्यपाल को बताया गया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए नवीन योजना विभागीय तौर से प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो की आकस्मिक मृत्यु होने पर दो लाख, दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख, पूर्ण विकलांगता होने पर दो लाख, आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया की आयु 51 से 59 वर्ष के बीच होने पर सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार, दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता होने पर 75 हजार, आंशिक विकलांगता होने पर 37 हजार 500 रुपए के सहायता अनुदान राशि का प्रदाय किया जाएगा।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा बोनस
वनमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को राज्य शासन द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन वर्ष 2018 के लिए प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण का निर्णय लिया जा चुका है। सीजन जनवरी 2019 के संग्रहित भंडारित तेंदूपत्ता का विक्रय पूर्ण नहीं हुआ है। विक्रय उपरांत लाभ की गणना करते हुए प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण की कार्यवाही किया जाना संभव होगा।
Published on:
01 Aug 2020 03:56 pm

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