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कोर्ट में पेश करते ही गांजा तस्कर को मिली जमानत, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

राजधानी रायपुर के कोतवाली इलाके के आदतन गांजा तस्कर (Ganja Smuggler) को भी पुलिस जेल भेज नहीं पाई। कोर्ट में पेश करते ही तस्कर को जमानत मिल गई। आमतौर पर गांजा तस्करों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इस मामले में न्यायालय ने उसे छोड़ दिया।

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Court sentenced the robbery accused to seven years

Court sentenced the robbery accused to seven years

रायपुर. राजधानी रायपुर के कोतवाली इलाके के आदतन गांजा तस्कर (Ganja Smuggler) को भी पुलिस जेल भेज नहीं पाई। कोर्ट में पेश करते ही तस्कर को जमानत मिल गई। आमतौर पर गांजा तस्करों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है, लेकिन इस मामले में न्यायालय ने उसे छोड़ दिया। बताया जाता है कि पुलिस कोर्ट में ठोस आधार पेश नहीं कर पाई।

उल्लेखनीय है कि कोतवाली इलाके में आसिफ खान काफी समय से गांजा तस्करी कर रहा है। गांजा तस्करी के साथ ही वह छोटे-छोटे पुडिय़ा बनाकर बेचता भी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को आसिफ के ठिकाने पर छापा मारा। मौके से पुलिस ने 600 ग्राम गांजा बरामद किया।

बताया जाता है कि छापे के वक्त आरोपी के पास करीब 5 किलो से अधिक गांजा रखा हुआ था। लेकिन पुलिस ने केवल 600 ग्राम ही जब्ती में लिया। इसके बाद उसे नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे दिनभर थाने में रखा। इसके बाद न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में गांजा की कम मात्रा पेश करने के कारण उसे कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया।

5 किलो का हल्ला
सूत्रों के मुताबिक आसिफ आदतन गांजा तस्कर है। ओडिशा के गांजा तस्करों के जरिए उस तक गांजा पहुंचता है। उसके पास हमेशा 10 से 15 किलो गांजा रहता है। कोतवाली पुलिस ने उसे पकड़ा था, तो उसके पास 5 किलो से अधिक गांजा था। इसके बावजूद कम मात्रा में कार्रवाई की गई। इसको लेकर इलाके में चर्चा है कि आदतन तस्कर होने के बाद भी आसानी से कैसे छूट गया? इससे मामले में पुलिस की विवेचना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।