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नाबालिग लड़की हत्या की दोषी, 14 साल का सश्रम कारावास

CG Raipur News : फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की को हत्या का दोषी ठहराया है। उसे 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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CG Raipur News : फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की को हत्या का दोषी ठहराया है। उसे 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। (CG Raipur News) घटना विकासखंड करतला अंतर्गत एक गांव की है।

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लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया

17 साल की नाबालिग लड़की का प्रेम संबंध गांव में रहने वाले मंगतराम राठिया से चल रहा था। लगभग 3 साल पहले 25 जुलाई, 2020 की रात मंगतराम के बुलावे पर लड़की गांव में रहने वाले श्रवण प्रजापति की झोपड़ी में गईं थी। झोपड़ी गांव के बाहर थी। (CG Raipur News) उसमें कोई नहीं रहता था। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राजकुमार मौर्य ने बताया कि झोपड़ी में युवक और नाबालिग लड़की के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी।

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पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया

नाबालिग लड़की घर लौट रही थी इस बीच मंगतराम ने लड़की को झोपड़ी में जबरदस्ती रोक लिया था। इसे लेकर दोनों के बीच नोंकझोंक और विवाद हुआ था। (CG Raipur News) क्रोधित होकर लड़की ने झोपड़ी में पड़ी रस्सी को फंदा बनाकर मंगतराम के गले में डाल दिया। रस्सी को अपने हाथ से खींच दिया। रस्सी मंगतराम के गले में फंस गई। दम घुटने से मंगतराम की मौत हो गई। घटना के बाद लड़की फरार हो गई थी। अगले दिन झोपड़ी में मंगतराम की लाश मिली थी। (CG Raipur News) पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में 17 साल की नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई कोरबा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।