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सरकारीकर्मी ने की दूसरी शादी, महिला आयोग ने नियुक्त किया काउंसलर, लिया ये फैसला

Chhattisgarh Hindi News : . राज्य महिला आयोग मेें सोमवार को महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इसमें अलग-अलग विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की दूसरी शादी की शिकायत आई।

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सरकारीकर्मी ने की दूसरी शादी, महिला आयोग ने की काउंसलर नियुक्त किया, लिया ये फैसला

सरकारीकर्मी ने की दूसरी शादी, महिला आयोग ने की काउंसलर नियुक्त किया, लिया ये फैसला

रायपुर . राज्य महिला आयोग मेें सोमवार को महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इसमें अलग-अलग विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की दूसरी शादी की शिकायत आई। आयोग में कुल 25 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग के समक्ष महिला ने बताया कि उसका पति शासकीय सेवा ग्रेड -2 में कार्यरत है, जो अवैध रूप से अन्य महिला को अपने साथ रखे हैं।

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तीनों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भरण-पोषण के लिए खर्च भी नहीं दे रहा है। इस पर आरोपी पति ने 25 हजार रुपए पत्नी के खाते में दिए जाने पर सहमति दी, किंतु आवेदिका 30 हजार की मांग कर रही है। एक काउंसलर की नियुक्ति की गई। अगली सुनवाई में आरोपी पति व अन्य महिला को भी उपस्थित करने का आदेश दिया गया।

वृद्धा को भरण-पोषण लेने का अधिकार

एक मामले में प्रार्थी महिला ने बताया कि शासकीय कर्मचारी ने पहली पत्नी रहते मुझसे शादी की है, जबकि पहली पत्नी से उसका तलाक नहीं हुआ है। पहली पत्नी ने बताया कि उनकी शादी 2001 में हुई थी, उनके दो बच्चे हैं। आयोग ने महिला को सुझाव दिया कि अगर वह चाहे तो अपने पति के खिलाफ विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है।

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वहीं एक वृद्ध महिला ने बहुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि पुत्रों के निधन के बाद दोनों बहुओं को अनुकंपा नियुक्ति मिली। इसके बाद भी उन्हें दोनों बहुएं भरण-पोषण नहीं देती हैं। अध्यक्ष किरणमयी ने प्रार्थी महिला को घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की बात कही और दोनों बहुओं से भरण-पोषण भी ले सकती है।