20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरकारी कर्मचारी बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करे, तो जाएगी नौकरी

#MahilaAyog अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान दी चेतावनी

less than 1 minute read
Google source verification
सरकारी कर्मचारी बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करे, तो जाएगी नौकरी

सरकारी कर्मचारी बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करे, तो जाएगी नौकरी

दिनेश यदु @ रायपुर. शासकीय कर्मचारी बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करे, तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने गरियाबंद जिले में महिला उत्पीड़न की सुनवाई के दौरान यह बात कही। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मामलों की जनसुनवाई गुरुवार को की गई।

आयोग अध्यक्ष ने बताया कि एक शासकीय कर्मचारी ने बिना तलाक लिए प्रार्थिया से रायपुर के आर्य समाज में शादी कर ली है, जिसकी शिकायत आयोग में आई है। प्रार्थिया ने सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपी कलेक्टर कार्यालय के तहसील ऑफिस सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ है। उसकी पहली प%ी से तलाक नहीं हुआ है और उसके दो बच्चे हैं। सरकारी नौकरी में रहते हुए सारे नियम जानते हुए भी आर्य समाज में झूठा हलफनामा देते हुए स्वयं को अविवाहित बताकर विवाह किया। प्रार्थिया ने आवेदन में लिखा है कि आरोपी ने 14 माह तक शारीरिक शोषण किया। इस पर आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा, आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सिविल सर्विस के तहत विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा किया जाना आवश्यक है। इस मामले में सुनवाई आयोग के रायपुर कार्यालय में की जाएगी।
इसी तरह का एक अन्य मामले में प्रार्थिया ने बताया कि उनका पति मिडिल स्कूल में शिक्षक वर्ग-2 के पद पर है। उनका वेतन 60 हजार रुपए है। उसने भी तलाक लिए बगैर दूसरा विवाह कर लिया गया है, जिसका 7 माह का बच्चा है। पत्नी रायपुर में रहती है, वह एनसीसी डिपार्टमेंट कोटा में चतुर्थ श्रेणी के पद पर है। उसका वेतन 20 हजार रुपए है। अनावेदक बहुत अच्छे तरह से जानता है, दूसरा विवाह करना अपराध है। सिविल सेवा आचरण के तहत उसकी और दूसरी पत्नी की भी नौकरी जा सकती है।