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महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज हुई सुनवाई

हाईकोर्ट में हुई आज हुई पहली सुनवाई, मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

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महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज हुई सुनवाई

महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव मामले में आया नया मोड़, हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज हुई सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महापौर को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने को लेकर सियासी गरमाई हुई है। इस प्रणाली पर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई की गई। जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन की डीविजन बेंच में हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

दरअसल जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में पार्षदों के खरीद फरोख्त हो सकता है।इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार ने बंद कर दिया है। अब पार्षद ही महापौर व अध्यक्ष चुनेंग। इसी साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं।

पंचायत चुनाव की प्रणाली में हो सकता है बदलाव
निकाय चुनाव के तर्ज पर सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में भी बदलाव कर सकती है। इस बात में प्रदेश के पंचायत मंत्री ने भी हामी भरी है। आपको बता दें अगर ऐसा बदलाव किया गया तो आम जनता सरपंच का नहीं केवल वार्डों के पंच का चुनाव करेंगे।

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