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मतदाता सूची में नाम जोडऩे हटाने के लिए मतदान केंद्रों में करें आवेदन

मतदाता सूची का १६ को मतदान केंद्रों पर होगा प्रकाशन

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रायपुर.

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आगामी 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2020 तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों में दावा- आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रों पर उपस्थित अभिहित अधिकारी तैनात रहेंगे, जो मतदाता सूची में नाम जोडऩे, नाम हटाने और संशोधन के लिए कार्यवाही करेंगे। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिए फार्म- 6 और संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म-8 भरा जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म -7 भरना होगा। यह होगी प्रक्रिया 16 दिसंबर सोमवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 दिसंबर 20१9 से 15 जनवरी 2020 की अवधि तक दावे -आपत्ति प्राप्त । 27 जनवरी 2020 सोमवार को दावे आपत्तियों का निराकरण । मतदाता सूची के पूरक सूची की तैयारी 4 फरवरी 2020 को जाएगी।7 फरवरी 2020 शुक्रवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।