
रायपुर . ग्राहक को यदि यह नहीं पता कि उनके खाते में कितने रुपए हैं, यदि आपने खाते में जमा राशि से अधिक की निकासी के लिए एटीएम में ट्रांजिक्शन किया तो हर बार आपके खाते से 23.60 रुपए की राशि काटी जाएगी। यानिकी अगर आपने एक भी एटीएम से लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश की तो आपके खाते से रुपय तो कटेंगे साथ आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
शहर में कैश की किल्लत के बाद अब ग्राहकों के खाते से यह राशि काटी जा रही है, जिसमें यदि आपने भूलवश अपने खाते में जमा रकम से अधिक की निकासी के लिए एटीएम में प्रक्रिया की तो हर बार आपके खाते से 23.60 रुपए की राशि काटी जाएगी, ऐसा इसलिए कि आपने जमा रकम से अधिक की निकासी के लिए ट्रांजिक्शन किया है, बैंक इसका जुर्माना आपसे वसूल करेगा, वहीं आपको इसकी जानकारी भी नहीं मिलेगी कि यह राशि क्यों काटी गई है। कई एटीएम में जहां रसीद निकल रही है, वहीं कई एटीएम में रसीद नहीं निकलने की वजह से ग्राहकों को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है।
बैंक गए तब पता चला
राजधानी में कई ग्राहकों के साथ यह घटना हो चुकी है। बाद में जब बैंकों में जाकर इसकी पड़ताल की गई तो उन्हें पता चला कि लिमिट से अधिक ट्रांजिक्शन के लिए एटीएम में प्रक्रिया के बाद बैंकों की ओर से यह जुर्माना लगाया गया है, चूंकि खाते में जमा रकम से अधिक की निकासी के लिए ग्राहक ने एटीएम में प्रक्रिया की, इसमें रूपए नहीं निकले, लेकिन ग्राहकों पर इसका जुर्माना लग गया।
तीन दिन तक अवकाश, मंगलवार को खुलेगा बैंक
बैंकों में आज से लगातार दिन तक अवकाश होने की वजह अब मंगलवार को बैंक खुलेंगे। शनिवार को चौथा शनिवार, रविवार को साप्ताहिक अवकाश और सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से बैंकों में अवकाश रहेगा। इससे पहले मार्च महीने में भी महीने के आखिर में बैंक बंद होने की वजह लोगों को 5 दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ी थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वार्षिक लेखाबंदी की वजह से 2 अप्रैल को कामकाज पटरी पर लौटा, जिसका असर अप्रैल महीने में में अभी तक देखा जा रहा है।
पैसे के लिए फिर होगी किल्लत
बैंक बंद रहने की वजह से लोगों को कैश के लिए फिर परेशान होना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को बैंकों के ग्रीन चैनल से राशि निकाल लेनी चाहिए, वहीं ज्यादातर खरीदारी के लिए पीओएस मशीन का उपयोग करना चाहिए।
नियमों के तहत ग्राहकों से यह फाइन लिया जा रहा है। हर बैंकों का इसमें अपना नियम है। एटीएम से निकले रसीद में इसकी जानकारी दी जाती है।
ब्रम्ह सिंह डीजीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
Published on:
28 Apr 2018 08:12 pm
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