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Lockdown in Raipur: 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, अब रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेंगी थोक दुकानें और मंडियां

Lockdown in Raipur: राजधानी रायपुर में 6 मई को सुबह 6 बजे तक Lockdown बढ़ा दिया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

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Lockdown in Raipur

Lockdown in Raipur: 6 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, अब रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेंगी थोक दुकानें और मंडियां

रायपुर. राजधानी रायपुर में 6 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown in Raipur) बढ़ा दिया गया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। कलेक्टर ने रोजमर्रा की चीजों की उपलब्धता को देखते हुए थोक दुकान खोलने की अनुमति दी है। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक थोक सामाग्री फुटकर विक्रेताओं को मिलेगी, यह सामाग्री केवल फुटकर विक्रेताओं को ही दी जाएगी और आम जनता को नहीं।

किराना, सब्जी और फल की थोक दुकानें खुलेंगी। इस निर्णय से व्यापारियों के अलावा जनता को भी राहत मिली है। मंडियां तथा थोक/फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें आम लोगों के लिए बंद रहेगी। आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति करने के लिए गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रात: 4 बजे तक दी गई है।

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मटन, मछली एवं किराना सामग्री की होम डिलीवरी
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा।

दुकानें खोले बिना किराना सामान की होम डिलवरी
आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई। लेकिन शॉप/स्टोर आम जनता के लिए नहीं खुलेंगे।

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सिर्फ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस के लिए सील करने की कार्यवाही की जाएगी।

मिल्क पार्लर को छूट
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से शाम 06.30 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जाएंगे।

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जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

- पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुचारा के लिए सुबह 06 बजे से शाम 08 बजे तक एवं शाम 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
- एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेसिंयां ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएगें।
10. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।
- उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
- उपरोक्त अवधि में जिले के केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अद्र्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
- टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन,
- धान मिलिंग के लिए परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त करके किया जाएगा। परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त
शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

चालू रहेंगे बैंक
को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। किन्तु सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपह 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।