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Chhattisgarh Lockdown Extended: छत्तीसगढ़ के 26 जिले में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, जानें क्या रहेगा खुला क्या बंद

Chhattisgarh Lockdown News: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में Lockdown की अवधि 15 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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Chhattisgarh Lockdown Extended

छत्तीसगढ़ के 26 जिले में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, जानें क्या रहेगा खुला क्या बंद

रायपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में Lockdown की अवधि 15 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं रायपुर में 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर सभी कलेक्टरों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की गाइडलाइन के बाद बीजापुर कलेक्टर ने 12 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है।

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रायपुर में कलेक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार के लॉकडाउन में आम नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ 15 प्रकार से राहत भी दी गई है। लॉकडाउन में राहत और छूट केवल शाम 5 बजे तक के लिए होगी। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप इस दायरे में नहीं आएंगे।

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राज्य सरकार ने बस्तर को लेकर बेहद सतर्कता और सख्ती बरतने की हिदायत दी है। दरअसल, सरकार को जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया वायरस मिला है, जो 15 गुना अधिक घातक है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वहां लॉकडाउन के साथ सीमाओं पर सख्ती से जांच करने की बात कही है।

यह रहेंगे बंद
- सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ब्यूटी पार्लर और जिम।
- शराब दुकानें और बार
- धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, पार्क और रिसॉर्ट
- केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/ अद्र्ध-सार्वजनिक कार्यालय
- जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन
- स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद
- कोचिंग क्लासेस समेत अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां
- विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास पर सिर्फ अधिकतम संख्या10
- अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या 10
- मंडियां थोक /फुटकर दुकानें
- सभी पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड
- वाहन विक्रय के लिए शो-रूम नही खुलेगें/वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगे।

यह खुलेंगे
- आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों का संचालन
- गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें।
- टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-
- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति
- कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी
- फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की केवल होम डिलीवरी
- पोस्ट, ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ

- एटीएम कैश रीफिलिंग
- पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन
- उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति
- 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ
- वस्तुओं/माल की आपूर्ति करने के लिए गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक
- सुबह छह बजे से रात 8 बजे तक होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो की होम डिलीवरी की अनुमति
- कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर को

होम सर्विस की अनुमति के विकय/मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री
के परिवहन के लिए भी अनुमति रहेगी।
- ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
-50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ
- पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी।
- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत अधिकतम 03 सवारी,
ऑटो में ड्राइवर समेत अधिकतम 03, दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को अनुमति
- दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे , शाम 5 बजे रो संध्या 06.30 बजे तक
- न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक