रायपुर

छत्तीसगढ़ ने 30 जून तक के लिए जारी की नई गाइडलाइन, राज्य की सीमाएं रहेंगी सील, इन पर रहेगी रोक

छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने संशोधित लॉकडाउन (Lockdown 5.0) की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन की खास बात यह है कि केंद्र सरकार की छूट के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है।

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Jun 01, 2020

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने संशोधित लॉकडाउन (Lockdown 5.0) की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन की खास बात यह है कि केंद्र सरकार की छूट के बावजूद राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं को नहीं खोलने का फैसला लिया है। यानी अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ही ई-पास अनिवार्य होगा। यही व्यवस्था अंतर जिला आवागमन के लिए लागू होगी। प्रदेश में 7 जून तक धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल पर रोक रहेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह के मुताबिक अंतर राज्यीय और अंतर जिला सीमा भी आगामी आदेश तक बंद रहेगी। हालांकि, इसका आदेश परिवहन विभाग अलग से जारी करेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को 30 जून तक के लिए संशोधित लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को कुछ संशोधित आदेश के साथ लागू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की सार्वजनिक पार्क, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे।

जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, लेकिन किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

जारी आदेश के मुताबिक केंद्र की दिशा निर्देश के अनुसार रात के कर्फ्यू का समय रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। इससे पहले रात 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू था।

इन पर रहेगी रोक
- धार्मिक व पूजा स्थल
- सभी शैक्षणिक संस्थान
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार और ऐसे अन्य स्थान
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सभाएं व बड़े सामूहिक आयोजन
- होटल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स सुविधा के अतिरिक्त, अन्य अतिथि सेवाएं (खाने की जगह होम डिलीवरी व टेक अवे को छोड़कर)

Updated on:
01 Jun 2020 09:24 am
Published on:
01 Jun 2020 07:22 am
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