
रायपुर. शासन की अनुमति के बगैर सिलेंडर में गैस भरने और नाप-तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर रिफिलिंग करने वाले गैस पॉइन्ट गो गैस पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी के प्लांट को सील कर दिया गया है। कम्पनी ने 33 किलो गैस भरने के लिए पैकेजिंग अनुमति नहीं ली थी।
इसके बावजूद सिलेंडरों गैस में भरा जा रहा था। साथ ही अवैध रूप से विक्रय भी किया जा रहा था। जांच दल द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 44 एवं पैकेजिंग अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन किये जाने के कारण सभी नाप-तौल उपकरणों को जब्त कर कंपनी परिसर को सील कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
नियंत्रक नाप-तौल को लगातार शिकायत मिल रही थी कि गैस पॉइंट कम्पनी के द्वारा शासन की अनुमति के बगैर बड़े गैस सिलेंडर में गैस भरा जा रहा है। इसके अलावा नाप-तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाए गए सील को तोड़कर अवैधानिक कार्य किया जा रहा है।
खुद कंट्रोलर ने की कार्रवाई
नियंत्रक नाप-तौल शिखा राजपूत तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं मौके पर जाकर गैस पॉइंट कम्पनी की जांच की। आवश्यक निर्देश देने के बाद जांच किए जाने पर गंभीर अनियमितता पाई गई। अब खुद कंट्रोलर मामले में कार्रवाई करते हुए नजर बनाए हुए हैं।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
तकरीबन दो साल पहले गो गैस कंपनी द्वारा बिना विस्फोटक लाइसेंस के प्लांट संचालन का काम किया जा रहा था। इस पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया था। कई सप्ताह तक प्लांट सील भी रखा गया था।
नाप-तौल विभाग उप नियंत्रक बीआर सिदार ने कहा, मामले की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। अभी प्लांट को सील किया गया है। फिलिंग करने वाले गैस पॉइंट गो गैस पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी को नोटिस दिया गया है।
Published on:
02 Nov 2020 10:30 pm

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