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रायपुर

आज से महतारी वंदन योजना…. महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 1000 रूपए, जानें कहां कैसे और कब तक भरें फॉर्म

Mahtari Vandan Yojana : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की अध्यक्षता में बुधवार को करीब चार घंटे तक चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

रायपुरFeb 02, 2024 / 11:26 am

Kanakdurga jha

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Mahtari Vandan Yojana : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की अध्यक्षता में बुधवार को करीब चार घंटे तक चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 5500 रुपए देने, कांग्रेस सरकार द्वारा संविदा नियुक्ति के नियम में किए गए संशोधन सहित अन्य फैसले शामिल हैं।
बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कांफ्रेंस में कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी दी। अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा।
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21 वर्ष से अधिक महिलाओं को हर माह एक हजार

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए प्रतिमाह यानी साल में 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।
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बीएच सीरीज नंबर छत्तीसगढ़ में होगा लागू

बैठक में राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा।
संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है, उनकी भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी।

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