scriptन मास्क और न ही दिख रही दो गज की दूरी, बाजारों में लोग उड़ा रहे नियमों की धज्जियां | Neither the mask nor the visible two yards, the rules are being blown | Patrika News

न मास्क और न ही दिख रही दो गज की दूरी, बाजारों में लोग उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

locationरायपुरPublished: Aug 11, 2020 01:43:56 am

Submitted by:

ashutosh kumar

इन कानूनों को नहीं मानने वाले पर जुर्माने का भी प्रावधान है

न मास्क और न ही दिख रही दो गज की दूरी, बाजारों में लोग उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

न मास्क और न ही दिख रही दो गज की दूरी, बाजारों में लोग उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

रायपुर. देशभर में कोरोना लॉकडाउन के कारण अगर किसी बहुत जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो लोगों को फेस मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। सरकार की नई गाइडलाइन में भी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुताय संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें न अपनी फिक्र है और न ही दूसरो की। जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि कई राज्यों में मास्क नहीं लगाने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के अपने अलग-अलग नियम हैं। कहीं तो ऐसी लापरवाही करने वालों से लाखों रुपए का जुर्माना और सजा का प्रावधान है। ऐसे लोगों को सुधरने के लिए अभी भी मौका है, अगर अभी नहीं चेते तो कही भविष्य में आपको भी भारी भरकम जुर्माना से और जेल की सजा से गुजरना न पड़ जाए।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए चेहरे को किसी कपड़े या मास्क से ढककर रखना, आप में सुरक्षित दूरी बनाना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना जैसे तमाम कानून बनाए हुए हैं। इन कानूनों को नहीं मानने वाले पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अलग-अलग राज्यों में जुर्माने का अलग-अलग प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपए का जुर्माना है तो कहीं 1000 रुपए का। लेकिन झारखंड सरकार ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। यहां अगर कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 2 साल जेल की सजा हो सकती है।

मास्क नहीं लगाने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के हर राज्य के अपने अलग नियम हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो यहां पर मास्क नहीं लगाने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जुर्माने के तौर पर ज्यादातर कार सवारों से जुर्माना वसूल किया गया हैं। क्योंकि कार में बैठे लोग यह मानते हैं कि उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर पुलिस ऐसे लोगों का चालान कर रही है जो मुंह पर रूमाल भी ठीक तरीके से बांध कर नहीं निकलते हैं। मास्क का एक मानक तय है। मास्क डबल लेयर का होना चाहिए. कपड़े या मास्क से नाक और मुंह दोनों कवर करना जरूरी है।

ये हैं निर्देश
1- बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है।
2- अगर ग्राहक ने मास्क ना लगा रखा हो, तो दुकानदार उसे सामान नहीं देगा।
3- किसी कारखाने या उद्योग इकाई में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा।
4- दुकानदारों और दुकान पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना होगा। कर्मचारियों को मास्क दुकान संचालक मुहैया कराएंगे।

ये हो सकती है कार्रवाई
1- पहली और दूसरी बार बिना मास्क या मुंह पर गमछा लपेटे पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना किए जाने का नियम है।
2- तीसरी या इससे अधिक बार बिना मास्क के मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

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