
Property Tax: नया वित्तीय वर्ष 2025-26 एक अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले संपत्तिकर, जलकर जमा कराने में नगर निगम, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड पूरा जोर लगा रहा है। इसके बावजूद लोग आगे आकर टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में सबसे अधिक भीड़ होती है।
शहरीजन सालों से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स आसानी से जमा कर सके इसके लिए रायपुर विकास प्राधिकरण सरचार्ज राशि में छूट 31 मार्च तक और जलकर में सरचार्ज की पूरी छूट दे रहा है। इसके बाद 18 प्रतिशत की वसूली की जाएगी। यही नहीं, आवंटित अपनी किस्तों की संपूर्ण राशि भी एक साथ जमा करने लगे हैं।
प्राधिकरण संचालक मंडल के पूर्व निर्णय के अनुसार 31 मार्च 2025 तक पुरानी आवासीय योजनाओं में एकमुश्त बकाया का भुगतान करने पर 50 प्रतिशत और पुरानी योजनाओं के व्यावसायिक योजनाओं के सरचार्ज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में किस्तों के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत तथा कौशल्या माता विहार व इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के प्रधानमंत्री आवास योजना के जलकर राशि के सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर प्राधिकरण के सीईओ कुन्दन कुमार ने विशेष वसूली शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।
टैक्स वसूलने शिविर लगाना शुरू किया
आरडीए ने सोमवार को ट्रांसपोर्टनगर, मगंलवार को हीरापुर में कैप आयोजित कर बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज राशि की छूट दी। बुधवार, गुरुवार को बोरियाखुर्द, शुक्रवार को रायपुरा और शनिवार को सरोना योजना में विशेष वसूली कैप सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। 1 अप्रैल 2025 से ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स जिसका निर्माण कार्य हुए 3 माह पूर्ण हो चुका है, उन सभी प्रोजेक्ट्स में बकाया राशि पर सरचार्ज 18 प्रतिशत की दर से ली जाएगी।
Published on:
19 Mar 2025 11:13 am
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