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होटल-ढाबा वालों के लिए नया नियम, मेन्यू में प्राइस के साथ बतानी होगी ये चीज नहीं तो…

Hotel Menu News Rules: अपनी जरूरत के अनुसार भोजन मंगवा सकें। इससे एक तरफ खाद्य सामग्री का वेस्टेज रुकेगा और ग्राहक अपने जरूरत के अनुसार भोजन का ऑर्डर करेगा।

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Raipur News: प्रदेश के होटल और ढाबा संचालकों को मीनू कार्ड में खाद्य सामग्री की कीमतों के साथ ही कैलोरी और क्वांटिटी का उल्लेख करना होगा। ऐसा नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नापतौल विभाग द्वारा अभियान की शुरूआत जून में की जाएगी। इस दौरान होटल और ढाबों की जांच की जाएगी। जांच में मीनू कार्ड में उल्लेख नहीं करने पर नोटिस जारी कर महीने भर का समय दिया जाएगा। चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई होगी।

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केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2022 में मीनू कार्ड में कीमत के साथ कैलोरी और क्वांटिटी का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। ताकि होटल रेस्टोरेंट और ढाबा में खाना खाने के लिए जाने वालों को इसकी जानकारी मिल सके। इससे वह अपनी जरूरत के अनुसार भोजन मंगवा सकें। इससे एक तरफ खाद्य सामग्री का वेस्टेज रुकेगा और ग्राहक अपने जरूरत के अनुसार भोजन का ऑर्डर करेगा।

हिसाब होगा

होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में हाफ प्लेट और फुल प्लेट में मिलने वाले खाद्य सामग्री की मात्रा, कीमत के साथ ही केलोरी की जानकारी होगी। इससे जरूरत के अनुसार ही ग्राहक को खाद्य सामग्री मंगवाने में मदद मिलेगी। इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही अनावश्यक समय और पैसे भी बचेंगे।

सहायक नियंत्रक नापतौल विभाग के सुरेश कुमार देवांगन का कहना है कि होटल, रेस्टोंरेंट और ढाबा में परोसे जाने वाले भोजन के मात्रा की जांच होगी। इसके लिए जून से जांच करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

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