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नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने पीड़िता को अगली तारीख अपना पक्ष रहने को कहा

पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने की पुलिस में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है।

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बिलासपुर। आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता पीड़ित युवती को नोटिस तामील कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। जिसमें पीड़ित युवती को अगली सुनवाई के पहले न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटीशन में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

बता दें पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने की पुलिस में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। मामले में पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग की थी। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पीड़िता को सुरक्षा देने के साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।