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परिवहन विभाग हुआ सख्त , अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

CG Raipur News : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा नए नियम लागू किए गए है।

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परिवहन विभाग हुआ सख्त , अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

परिवहन विभाग हुआ सख्त , अब बिना ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

CG Raipur News : इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (आईटीडीआर) में प्रशिक्षण लेने भारी मालवाहक वाहनों के नए लाइसेंस बनाने और उनका नवीनीकरण होगा। इसका सर्टिफिकेट देने पर ही लाइसेंस बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा नए नियम लागू किए गए है। (CG Raipur News) इसके तहत यात्री बसों, भारी मालवाहक वाहन, पेट्रोल-डीजल, गैस एवं अन्य विस्फोटक सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। बिना प्रशिक्षण लिए लाइसेंस का आवेदन करने पर उसे होल्ड कर दिया जाएगा।

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नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देशभर में लगातार बढ़ रहे सडक़ हादसों को देखते हुए नए नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए है। (CG Raipur News) बता दें कि नए नियम के तहत ऐसे लापरवाह वाहन चालक, जिनका लाइसेंस पुलिस ने निलंबित कराया है, उन्हें भी आईटीडीआर से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। इसके बाद ही उनका लाइसेंस दोबारा बहाल किया जाएगा।

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तीन बिंदुओं पर फोकस

हैवी मोटरयान चलाने दो दिन ट्रेनिंग के बाद ही हैवी लाइसेंस नवीनीकरण जारी किया जाएगा। ट्रेनिंग फॉर बस ड्राइवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशनल सेशन अनुसार आईडीटीआर से ट्रेनिंग मिलने के बाद ही स्कूल बस चलाने अधिकृत किया जाएगा। (CG Raipur News) ट्रैफिक वायोलेटर ट्रेनिंग फॉर वायोलेटर्स अनुसार सडक़ों पर रेड लाइट जंप, शराब पीकर व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों का यातायात पुलिस से निलंबन प्रस्ताव आता है। ऐसे लोगों का प्रशिक्षण के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जाएगा।

हैवी मोटर व्हीकल चलाने वाले चालकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। (CG Raipur News) इसके लिए विभाग द्वारा आईटीडीआर बनाया गया है।

- एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग