
हेलमेट (फोटो सोर्स- freepik)
CG News: राजधानी में हेलमेट नहीं लगाने के कारण सिर पर चोट लगने के कारण सडक़ हादसे में अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए शोरूम संचालकों को दोपहिया वाहन बेचने के दौरान ही चालकों को हेलमेट देना अब अनिवार्य होगा। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने हेलमेट को अनिवार्य करने लिए शोरूम संचालकों को पत्र जारी किया है। इसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुर्घटनाओं में लगातार मौतों पर नियंत्रण की दिशा में पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से हेलमेट जागरुकता अभियान चलाया है। मोटरयान अधिनियम की कार्रवाई भी कर रही है। समय-समय पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हेलमेट वितरण भी किया गया । पुलिस की 7 महीने में बिना हेलमेट पर 20495 कार्रवाई व जागरुकता कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर न होकर बिना हेलमेट दोपहिया चलाते हैं।
मोटरयान अधिनियम की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि विक्रेता प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट भी अनिवार्य रूप से विक्रय करेगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर वाहन विक्रेताओं के खिलाफ मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 से 44 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन एवं रद्द करने जैसे कार्रवाई की जा सकेगी।
रायपुर पुलिस दोपहिया चालकों से अपील किया है कि दोपहिया चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करें। सडक़ दुर्घटना में सिर पर चोट लगने से 7 माह में ही 190 चालक व सवार व्यक्ति की मौत हो चूकी है। कब किस समय हादसा हो जाए यह कोई नही जानता परंतु सुरक्षा उपकरणों को धारण करने से जान का बचाव हो सकता है, जो स्वयं के हाथों में है।
Updated on:
20 Aug 2025 08:55 am
Published on:
20 Aug 2025 08:55 am
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