
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का आखिर मौका, 31 मार्च के बाद हो जाएंगे बेकार
रायपुर. Pan card link with Aadhar card: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को यदि आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक नहीं किया है तो यह 31 मार्च, 2020 से बेकार हो जाएगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समयसीमा कई बार बढ़ायी जा चुकी है और अब मौजूदा डेडलाइन 31 मार्च, 2020 तय की गई है।
बता दें कि 27 जनवरी, 2020 तक देश में 30.75 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। वहीं 17.58 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार से लिंक होने बाकी हैं।सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने एक बयान में कहा है कि “जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किया गया है, उन्हें अपना आधार कार्ड सेक्शन 139 एए की उप-धारा (2) के तहत लिंक कराने की जरूरत है। जो व्यक्ति 31 मार्च 2020 तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका पैन कार्ड तय तारीख के बाद बेकार हो जाएगा।”
नोटिफिकेशन के तहत सीबीडीटी ने आयकर विभाग के नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पैन नंबर को बंद करने का प्रावधान किया गया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पैन कार्ड बंद होता है, उस पर जानकारी नहीं देने को लेकर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं जो लोग पैन कार्ड को 31 मार्च, 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कर लेते हैं तो उनका पैन कार्ड पहले की तरह ऑपरेटिव रहेगा।
ऐसे करें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए और वहां लॉगइन करें। अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद लॉगिंन करते ही एक पेज ओपेन होगा, जिसके ऊपर दिए ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक करें। यहां प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार नंबर से जुड़ जाएगा और आपको कही भटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Updated on:
16 Feb 2020 06:59 pm
Published on:
16 Feb 2020 06:56 pm

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