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फीस जमा नहीं करने वाले पैरेंट्स के बच्चों का सर्टिफिकेट रोकेंगे निजी स्कूल

- जनरल प्रमोशन का निर्णय होने के बाद स्कूल संचालकों ने लिया निर्णय- छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन की पहल पर 17 जिलों के स्कूलों ने लिया निर्णय- विभागीय अधिकारी बोले, शिकायत आई तो करेंगे कार्रवाई

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Rajasthan school fees supreme court decision on school and parents

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रायपुर. राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने बोर्ड परीक्षार्थियों के अलावा प्रदेश के अन्य छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले 17 जिलो के स्कूल संचालको ने राजधानी के निजी स्कूल में बैठक आयोजित की। बैठक में फीस जमा नहीं करने वाले पालको के बच्चों की मार्कशीट व टीसी ना देने का निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों की मानें तो छात्रों को प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन वो आगामी कक्षा में नहीं जा सकेगा। आगामी कक्षा में वो तभी जा सकेंगे, जब फीस जमा करके सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे।

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दूसरे स्कूलों में भी नहीं मिलेगा प्रवेश
एसोसिएशन की मानें तो जो पालक फीस जमा नहीं करने पर दूसरे स्कूलों में छात्रों को प्रवेश दिलवा लिया करते थे। अब ऐसे पालको की मनमानी नहीं चलेगी। एसोसिएशन के बैनर तले संचालित सभी स्कूलों ने बिना टीसी व सॢटफिकेट के प्रवेश ना देने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन से संबद्धता रखने वाले सभी स्कूल 10 सूत्रीय मांगों के शपथ पत्र को बोर्ड में लिखकर प्रवेश द्वार में लगाने की तैयारी कर रहे है, ताकि पालक संघों व स्कूल प्रबंधन के बीच होने वालों विवादों पर ब्रेक लग सके।

नियमानुसार यह निर्देश नहीं लागू कर सकते स्कूल
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मानें तो निजी स्कूलों ने जो फरमान जारी किया है। नियमानुसार इसे लागू नहीं किया जा सकता। निजी स्कूलों के संचालक छात्रों को शिक्षित करने से रोक नहीं सकते है। जो स्कूल प्रबंधन इस तरह की मनमानी करेंगे, उनकी शिकायत आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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मान्यता बढ़ाने की मांग
एसोसिएशन की बैठक में पदाधिकारी व सदस्यों स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बसों का रोड टैक्स माफ करने, मान्यता एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है, कि कोरोना काल में लगातार स्कूल खस्ताहाल हो रहे है। राज्य सरकार से एसोसिएशन ने मदद करने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने यह निर्णय लिया है। कोरोना काल में स्कूल संचालित हो सके, इसलिए 17 जिलों के स्कूलों ने एकमत से निर्णय लिया है।

रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक नारायण बंजारा ने कहा, नियमानुसार छात्र को शिक्षित करने व दस्तावेज देने से स्कूल प्रबंधन मना नहीं कर सकते। शिकायत आने के बाद मामलें में जांच की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर उनके निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।