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सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन जमीन का प्रचार, कंपनी की 50 एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक

CG Property: रायपुर छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में बिना पंजीयन के जमीन बेचने के लिए सोशल मीडिया में विज्ञापन देना एक नामी कंपनी को महंगा पड़ गया।

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सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन जमीन का प्रचार(photo-patrika)

सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन जमीन का प्रचार(photo-patrika)

CG Property: रायपुर छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में बिना पंजीयन के जमीन बेचने के लिए सोशल मीडिया में विज्ञापन देना एक नामी कंपनी को महंगा पड़ गया। रेरा ने जमीन खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। कंपनी करीब 50 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री का प्रचार कर रही थी।

CG Property: सोशल मीडिया कर रहे थे प्रचार

जानकारी के अनुसार, मेसर्स गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रायपुर तहसील के ग्राम डोमा में करीब 50 एकड़ भूमि (खसरा क्रमांक 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि) है। इस जमीन को सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए खरीदी-बिक्री के लिए प्रचारित किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर जांच की गई।

इस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन ही नहीं था। रेरा अधिनियम 2016 की धारा-3 के तहत, बिना पंजीकरण किसी भी रियल एस्टेट परियोजना की बिक्री, प्रचार-प्रसार या विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकरण ने क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

तीन एजेंटों पर भी कार्रवाई

  • शशिकांत झा (पुणे)
  • दीक्षा राजौर (मुंबई)
  • प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)

इन तीनों एजेंटों ने सोशल मीडिया पर जमीन बेचने का विज्ञापन जारी किया था। रेरा ने इनकी गतिविधियों को अवैध मानते हुए बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।