- रजिस्ट्री दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए की गई मार्र्किंग
रायपुर . प्रदेश में बुधवार से जमीन और मकान की खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्री कार्यालय 15 अप्रैल से खोलने के लिए राज्य शासन ने सभी पंजीयक कार्यालयों को आदेश भेज दिया है। राजधानी रायपुर के पंजीयन कार्यालय में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सोमवार को जिला पंजीयक की निगरानी में कार्यालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्र्किंग की गई। कार्यालय को सेनिटाइज भी किया गया।
सोशल डिस्टेंसिंग में होगी मुश्किल
रजिस्ट्री कार्यालय में सभी उप पंजीयकों के केबिन 10 बाई 10 वर्गफीट के हैं। यहां पर एक रजिस्ट्री के दौरान दो पक्षकार, दो गवाह, दो कंप्यूटर आपरेटर, एक उप पंजीयक और चपरासी समेत आठ लोगों की उपस्थिति रहती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा।
बायोमीट्रिक का होगा उपयोग
रजिस्ट्री में गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम से रजिस्ट्री की जा रही है। ऐसे में सभी पक्षकारों और गवाहों को बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठे का निशान देना ही पड़ेगा।
20 मार्च से बंद है कार्यालय
बीते 20 मार्च से प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालय बंद हैं। इससे शासन को बड़े राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही लोग जमीन-मकान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। शासन ने नई गाइडलाइन दर जारी करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- कार्यालयों में पर्याप्त सेनिटाइजेशन की व्यवस्था।
- कार्यालयीन स्टाफ व पक्षकारों को मास्क लगा होना चाहिए।
- आवश्यकता अनुसार बेरिकेडिंग और ऑफिस परिसर में पक्षकारों और गवाहों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-2 मीटर की दूरी पर मार्र्किंग करवाई जाए।
- कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क/हैंड ग्लब्स/सेनिटाइजर खरीद कर देने को कहा गया है।