
प्रतीकात्मक तस्वीर
CG Rape Case: बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोमनाथ ने शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि मोहन कहार 26 साल बिरगांव निवासी ने घर पर परिचित बालिका 25 अगस्त 2019 को सोने के लिए आई थी।
इस दौरान मोहन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उरला थाने में की गई। पुलिस ने प्राथमिक की दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण की विवेचना की।
वहीं सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 10 गवाहों के बयान कराए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाया।
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास
Updated on:
28 Sept 2024 01:07 pm
Published on:
28 Sept 2024 01:06 pm

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