
Mahtari Vandan Yojana cg: विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनावी वादा महतारी वंदन योजन के तहत महिलाओं को 12 हजार रुपए सालाना देने का किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रालय में अमली जामा पहनाने का काम जोरों पर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार साय सरकार ने अधिकारियों को जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इस योजना को हर हाल में लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं से किए वादे पूरा कर सकें।
Mahtari Vandan Yojana Update: बताया जाता है कि साय सरकार के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को डाटा कलेक्शन के साथ गाइड लाइन बनाने को कहा। सूत्र बताते हैं कि मध्यप्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली योजना तरह ही यहां भी महतारी वंदन योजना की पात्रता रखी जा सकती है। साय सरकार ने पहली विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के करीब 1200 करोड़ पारित किया है। ताकि इसी वित्तीय वर्ष के बजट में महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को दे सकें।
संपन्न व नौकरीपेशा को नहीं मिलेगा लाभ
सूत्र बताते हैं कि महतारी वंदन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा, जो संपन्न हैं। साथ ही जो सरकारी या फिर अच्छी खासी निजी नौकरी या व्यापार कर रही हैं। बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश में करीब 80 लाख महिलाओं लाभ देने का विचार किया गया था। बताया जाता है कि करीब 20 प्रतिशत महिलाएं संपन्न वर्ग से हैं।
इसके अलावा करीब 15 प्रतिशत महिलाएं सरकारी नौकरी या फिर खुद के व्यावसाय करने वाली हैं। गाइड लाइन इन वर्गों की महिलाओं को शामिल नहीं करने पर आंकड़े कम होंगे।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा कार्यक्रम
सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने आयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही महतारी वंदन योजना को लागू करने का प्लान बनाने को कहा है ताकि महतारी वंदन योजना के लिए एक भव्य समारोह कर लागू किया जा सकें।
योजना के लिए इन पात्रता पर विचार
- योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य।
- इस योजना में विवाहित महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी।
- आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच रखी जाएगी।
- आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी।
Published on:
07 Jan 2024 12:20 pm
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