
पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने से 25% टैक्स छूट, नए वाहनों के लिए मिलेगी खास पॉलिसी, जानिए क्या करें
CG Raipur news : 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 4 से 25 फीसदी तक छूट मिलेगी। इसके लिए नए वाहन की खरीदी करते समय स्क्रैप पॉलिसी का प्रमाणपत्र पेश करना पड़ेगा।
CG Raipur News : छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 19 जून को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप कराने के बाद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। (cg raipur news) इसके बाद नई दोपहिया या चार पहिया वाहन की खरीदी करते समय इसे पेश करने पर परिवहन विभाग द्वारा लाइफ टाइम 4 से 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। (raipur news) जारी अधिसूचना के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी के तहत दोपहिया से लेकर चारपहिया वाहन के स्क्रैप सेंटर संचालक वाहन का मूल्यांकन करेगा। (chhattisgarh news) साथ ही इसकी राशि वाहन स्क्रैप कराने वाले को राशि अदा करेगा।
CG Raipur News : इसके साथ ही त्रैमासिक कर देय वाहनों को एक वर्ष तक चार प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही कमर्शियल वाहन जिनका मासिक टैक्स जमा करना होता है, उन वाहनों में प्रारंभिक तीन माह के लिए स्पेयर कर के बराबर छूट मिलेगी। (chhattisgarh news) बता दें कि छूट का लाभ लेने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत संस्थान से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने होंगे। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वाहन मालिक अपनी स्वेच्छा से वाहन स्क्रैप करवा सकता है।
कमर्शियल वाहनों में 4 से 15% छूट
अधिसूचना के अनुसार कमर्शियल वाहन जो 15 वर्ष पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप कराने और इसका प्रमाण पत्र पेश करने पर नया वाहन खरीदते समय टैक्स 4 से 15 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। (cg news) बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप पॉलिसी अप्रैल 2022 में लागू किया गया है।
Published on:
27 Jun 2023 12:51 pm
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