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धमतरी जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू

उक्त आदेश में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जिसका भविष्य में विस्तारित होना सम्भाव्य है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से दूर रहने तथा संक्रमित होने की आशंका है, उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत दी गई है।

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धमतरी जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू

धमतरी जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू

रायपुर. कलेक्टर रजत बंसल ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144(1) के तहत जिले के सीमांतर्गत लागू किए जाने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जिसका भविष्य में विस्तारित होना सम्भाव्य है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से दूर रहने तथा संक्रमित होने की आशंका है, उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पत्र में संभावित उपाय अमल में लाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रामक होने की संभावना है, क्योंकि जिले की सरहदों से लगी हुई अन्य राज्यों की सीमाओं में यह संक्रामक है। जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने आगे उल्लेख किया है कि आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को उक्त नोटिस की तामील कराई जा सके। अतः तत्संबंध में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए धारा 144(1) लागू किया जाना उचित है।

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से जनसामान्य को निर्देशित किया गया है कि यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी संक्रमित देश से यात्रा कर वापस लौटा है अथवा ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो, जिसे कोविड-19 के लक्षणों से संक्रमित होने की आशंका है, तो वे जिले के लिए स्थापित किए गए टोल फ्री नंबर 104 पर स्वयं अथवा सामूहिक रूप से फौरन जानकारी दें और ऐसे लोगों को आइसोलेशन, कोरन्टाइन में शिफ्ट कराने, स्वास्थ्य परीक्षण कराने आदि में निगरानी दलों को हरसंभव सहयोग करें।