20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिना लाइसेंस के परोस रहे शराब, होटलों में रोज हो रहा घोटाला, आबकारी विभाग मौन

CG Raipur News : राजधानी में चल रहे बारों में परोसी जा रही शराब में डंडी मारी जा रही है।

2 min read
Google source verification
बिना लाइसेंस के परोस रहे शराब, होटलों में रोज हो रहा घोटाला, आबकारी विभाग मौन

बिना लाइसेंस के परोस रहे शराब, होटलों में रोज हो रहा घोटाला, आबकारी विभाग मौन

CG Raipur News : राजधानी में चल रहे बारों में परोसी जा रही शराब में डंडी मारी जा रही है। बार संचालक खुलेआम लाइसेंस शतोर्ं का उल्लंघन कर रहे हैं। शहर के सिर्फ चार बारों ने ही पैमाने का सत्यापन करवाया है। 64 बार बिना पैमाना सत्यापन के ही लोगों को शराब परोस रहे हैं। (cg hindi news) बार संचालकों ने पैमाना नाप तौल विभाग से सत्यापित नहीं करवाया है, जबकि लाइसेंस नियमों के मुताबिक बार में उपयोग किए जाने वाले पैमाने का सत्यापन नाप तौल विभाग से करवाना अनिवार्य है। चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक कभी भी नापतौल विभाग ने किसी भी बार की जांच नहीं की है। (cg news in hindi) अधिकांश बारों में हर पैग में 20 से 10 एमएल की चोरी हो रही है।

यह भी पढ़े : PM मोदी के भाषण पर CM बघेल का तीखा पलटवार, कहा - रमन सिंह की 10 साल में संपत्ति हुई 18 करोड़, ये कैसे हुआ...

Raipur Hindi News : जिले में 70 से ज्यादा बार चल रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 30 बारों के फूड लाइसेंस ही अवधि खत्म हो चुकी है। (raipur news today) बार लाइसेंस लेने से पहले या फिर रिनीवल के समय फूड लाइसेंस अनिवार्य है। फूड लाइसेंस एक्सपायरी होने के बाद भी अभी किसी भी विभाग ने कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं की है।

यह भी पढ़े : मंत्रालय और सरकारी अस्पतालों में नौकरी का दिया झांसा, चयन परीक्षा के जरिए भर्ती के नाम पर कर दी 70 लाख की ठगी

आबकारी विभाग द्वारा बार का लाइसेंस जारी करने से पहले फूड लाइसेंस भी जमा करवाया जाता है। पैमानों के सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। जबकि लाइसेंस शतोर्ं में यह जरूरी है। प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी कैसे 60 से ज्यादा बारों के लाइसेंस जारी व रिनिवल हो गए इसका जवाब विभाग के पास भी नहीं है।

यह भी पढ़े : कोई सुधार नहीं, यात्रियों को रुला रहा रेलवे, देरी के वजह से ‘आजाद हिंद’ रद्द

बिना खाद्य लाइसेंस के बार और होटलों को आबकारी द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ज्यादातर ने इसका लाइसेंस लिया है। जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

- बिजेंद्र भारती, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

बार संचालकों को फूड लाइसेंस खाद्य एवं औषधि प्रशासन जारी करता है। वहीं जांच करते हैं। पैमाने के सत्यापन के लिए नाप तौल विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा।

- अरविंद पटले, उपायुक्त, आबकारी विभाग

बार संचालक हो या फिर कोई भी मापक का उपयोग करते हैं उन्हें सत्यापन करवाना अनिवार्य है। जिन बार संचालकों द्वारा पैमाने का सत्यापन नहीं करवाया गया है, तो कार्रवाई की जाएगी।

- सुरेश देवांगन, उप नियंत्रक, नाप तौल विभाग, रायपुर