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रायपुर। कारोबारियों से तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले लोहा कारोबारी सुनील गुप्ता को निचली अदालत से जमानत मिल गई। इसके खिलाफ पीडि़त ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। दूसरी ओर सुनील के भाई आशीष गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद आशीष ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। सुनील के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर होने से लोहा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि सुनील और आशीष ने कई कारोबारियों से पैसा लिया है या उनसे माल खरीदकर भुगतान नहीं किया है।
यह है मामला
गोगांव में जय बालाकृष्णा ट्रेडिंग कंपनी केयर ऑफ विनायक मेटेलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक नंदकिशोर अग्रवाल एमएच वॉयर, रॉड, जीआई वॉयर आदि का कारोबार करते हैं। वर्ष 2011 से उनकी कंपनी ने गणपति एलाइड वक्र्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक आशीष गुप्ता और सुनील कुमार गुप्ता को एमएच वॉयर रॉड व अन्य सामान की आपूर्ति की थी। इसके एवज में उन्हें दोनों से कुल 2 करोड़ 70 लाख और 88 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान लेना था। आरोपियों ने इतनी राशि का दो चेक नंदकिशोर को दिया। नंद किशोर ने दोनों चेक भुगतान के लिए लगाया, तो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद नंदकिशोर ने आरोपियों पर भुगतान करने के लिए दबाव बनाया। फिर
आरोपियों ने नंदकिशोर के साथ एक समझौता किया। समझौता के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया था कि उन्हें कुल राशि 3 करोड़ 83 लाख 86 हजार 175 रुपए भुगतान करना है। इस राशि का भुगतान से बचने के एवज में नंदकिशोर को अपनी कंपनी गणपति स्टील के लाभ और हानि संबंधी खाता की जानकारी हर माह देना होगा। और ही माल की आपूर्ति जारी रखेगा। इसके अलावा कंपनी के कुल लाभ का 45 फीसदी हिस्सा नंदकिशोर को देना होगा, जैसी कई शर्तें की गई थी। बाद में आरोपियों ने समझौता की शर्तो का पालन नहीं किया और न ही पैसा लौटाया। इसकी शिकायत नंदकिशोर ने गुढिय़ारी थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था। मामले में पुलिस सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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Published on:
24 Jan 2020 10:09 pm
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