26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

58 फीसदी आरक्षण पर भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को मिली बड़ी राहत

58 percent reservation in Chhattisgarh : कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट द्वारा लगाए असंवैधानिक के फैसले पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही अब 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification
58 फीसदी आरक्षण पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी बड़ी राहत

58 फीसदी आरक्षण पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। 58 percent reservation in Chhattisgarh : 58 फीसदी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट द्वारा लगाए असंवैधानिक के फैसले पर रोक लगाते हुए फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही अब 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है।

बता दें कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को अपने फैसले में छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया था। उसके साथ ही अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हो गया। यही नहीं इस फैसले से सरगुजा संभाग में जिला कॉडर का आरक्षण भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्कूल-कॉलेजों में आरक्षण पूरी तरह खत्म हो गया है।

58 percent reservation in Chhattisgarh : जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताई है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे...