
प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस (फोटो सोर्स- Shutterstock)
TDS On professional fees increased: प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस की कटौती अब 30000 पर नहीं 50000 पर होगी। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा और सीधे तौर पर उन लोगों को प्रभावित करेगा, जो प्रोफेशनल्स को भुगतान करते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट चेतन तरवानी ने बताया कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत पेशेवर शुल्क (प्रोफेशनल फीस) पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) में अहम बदलाव किया गया है। पहले आयकर अधिनियम की धारा 194 जे के अनुसार किसी प्रोफेशनल को एक वित्तीय वर्ष में 30000 रुपए से अधिक का भुगतान करने पर टीडीएस काटना आवश्यक था, लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसकी सीमा को बढ़ाकर 50000 रुपए कर दिया गया है। इसके तहत प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस फीस और रॉयल्टी शामिल है।
10 फीसदी टीडीएस के तहत प्रोफेशनल फीस के रूप में इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वकील, सीए, विज़िटिंग डॉक्टर और रॉयल्टी पर किए गए भुगतान शामिल हैं। इसी तरह 2 फीसदी टीडीएस टेक्निकल सर्विस पर शामिल है। इस कटौती की जिम्मेदारी जब भुगतान पार्टनरशिप फर्म या कंपनी द्वारा किए जाने पर टीडीएस काटना अनिवार्य है।
यदि भुगतान इंडिविजुअल या एचयूएफ द्वारा किया जाता है, तो टीडीएस तभी काटना होगा जब उनके पिछले वर्ष का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। उन्होने बताया कि धारा 194जे में यह संशोधन छोटे करदाताओं और प्रोफेशनल्स के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन कारोबारियों के लिए यह ज़रूरी है कि वह सावधानी बरतें। टीडीएस अनुपालन में छोटी सी गलती भी बड़ी पेनॉल्टी का कारण बन सकती है।
Updated on:
05 Oct 2025 12:51 pm
Published on:
05 Oct 2025 12:50 pm
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