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आपसी रंजिश में आरक्षक ने की थी ऑटोमोबाइल संचालक की हत्या, सारेआम राइफल से दागी थीं गोलियां, कोर्ट ने दी ये सजा

CG News In Hindi : ऑटोमोबाइल संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरक्षक को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।
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रायपुर

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Aakash Dwivedi

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Updated: 4 Oct 2023, 1:31 PM IST

आपसी रंजिश में आरक्षक ने की थी ऑटोमोबाइल संचालक की हत्या, सारेआम राइफल से दागी थीं 2 गोलियां, कोर्ट ने दी ये सजा

आपसी रंजिश में आरक्षक ने की थी ऑटोमोबाइल संचालक की हत्या, सारेआम राइफल से दागी थीं 2 गोलियां, कोर्ट ने दी ये सजा

रायपुर. ऑटोमोबाइल संचालक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरक्षक को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर उसके पास से इंसास राइफल बरामद की गई थी। वहीं पूछताछ में आरोपी ने गोली मारना स्वीकार किया था। लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि महासमुंद निवासी मनोज सेन (33वर्ष) पुलिस लाइन रायपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

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उसने पुराने वाहन की खरीदी बिक्री करने वाले पचपेडी़ नाका के सांई मोटर्स के संचालक संजय अग्रवाल से संपर्क किया। इस दौरान सेवरलेट कंपनी की पुरानी कार पंसद आने पर 3 लाख 70000 रुपए में सौदा किया। नगद 3 लाख रुपए देने के बाद बकाया रकम दस्तावेजी खानापूर्ति के बाद भुगतान करने पर सहमति जताई।

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लेकिन, डिलिवरी के कुछ दिन बाद ही कार के खराब होने पर ऑटोमोबाइल संचालक ने सुधारने का आश्वासन दिया। लेकिन, बार-बार चक्कर लगवाने के बाद भी नहीं सुधारने पर 26 मार्च 2019 की अपरांह 12.15 बजे अपने साढू भाई की इंसास राइफल लेकर पहुंचा। इस दौरान पचपेड़ीनाका इलाके में अपनी दुकान के केबिन में बैठे ऑटोमोबाइल संचालक पर दो गोली चलाई।करीब से गोली मारने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन, उसकी मौत हो गई।

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24 गवाहों के बयान

राजेन्द्र नगर पुलिस ने प्रकरण की जांच करने के बाद घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज सहित केस डायरी कोर्ट में पेश की। वहीं अभियोजन पक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान करवाए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया।