
बैंक से 54 करोड़ का लोन लेकर नहीं लौटाया (Photo Patrika)
CG News: इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक के 54 करोड़ रुपए गबन करने वाले आधा दर्जन फर्म संचालकों को आरोपी बनाने के लिए रायपुर कोर्ट में आवेदन लगाया गया है। इन संचालकों ने बैंक से लोन लेकर उसे शेयर बाजार में लगा दिया। इस कारण बैंक दिवालिया हो गया था। जगदलपुर के नीरज जैन ने अपने आवेदन में बताया कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर के फर्म संचालकों ने करोड़ों रुपए का लोन लेकर उसका बेजा इस्तेमाल किया था।
2007 के घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा का रायपुर पुलिस ने नार्को टेस्ट भी कराया था। जिसमें कई रसूखदारों के शामिल होने की जानकारी मिली थी। मामला गरमाने के बाद 2023 में फिर से जांच शुरू की गई। इसके बाद संचालकों ने करीब ढाई करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए थे, लेकिन पुलिस व अभियोजन पक्ष ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया। इसे देखते हुए पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका की जांच की जाए।
अधिवक्ता यूबी पांडेय के माध्यम से लगाए आवेदन में नीरज जैन ने जगदलपुर के जय बजरंग ग्रुप के संचालक श्याम सोमानी, एनआरआई पावर स्टील बिलासपुर, किस सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक एलामंचली राजशेखर, कमला व रविशंकर, रायपुर के इस्कॉन स्ट्रिप्लस के संचालक पन्नालाल बंसल व आकाश बंसल, गणपति स्पंज आयरन लिमिटेड के संचालक आशीष गोयल, विकास गोयल व बृजेश गोयल रायपुर, नर्मदा इंफोटेक एंड पावर प्रोडक्टस संचालक पवन गुप्ता व ऋतु गुप्ता पर भी आरोप लगाया गया है।
Updated on:
28 Jul 2025 09:35 am
Published on:
28 Jul 2025 09:34 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
