
रायपुर . वन विभाग में सहायक वन संरक्षक और वन क्षेपत्रपाल की भर्ती में महिलाओं की नापजोख पर बवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसके लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में महिलाओं के लिए भी सीने की माप और पांच सेंटीमीटर तक सीना फुलाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है।इसपर ध्यान जाने के बाद राज्य महिला आयोग ने वन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय ने बताया कि वन विभाग से पूछा गया है कि किस आधार पर इस नियम को लागू किया गया है।
महिलाओं के सीने का नाप लेने की क्या व्यवस्था होगी। क्या यह नियम अन्य राज्यों में भी लागू है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नियम बनाना उनका काम नहीं है। विभाग ने जो नियम दिए है, उस आधार पर विज्ञापन जारी कर भर्ती परीक्षा ली जानी है।
पुलिस में भी लागू नहीं
शारीरिक मापदण्डों के इस नियम से परीक्षा की तैयारियों में जुटी महिला अभ्यर्थियों को काफी निराशा है। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएसपी स्तर की भर्ती परीक्षाओं के दौरान शारीरिकमापदण्ड में सीने की माप नहीं ली जाती। जबकि वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 13 और वनक्षेत्रपाल के 46 पदों की भर्ती में इसे शर्त को जोड़ा गया है।
नियम मध्यपप्रदेश की नकल
अभ्यर्थियों का कहना है कि वन विभाग ने भर्ती का जो नियम जारी किया है, वो मध्यप्रदेश के बनाए नियमों की नकल है। मध्यप्रदेश में भी शारीरिक दक्षता में सीने की माप और फुलाव का जिक्र था। मप्र की महिला आयोग ने भी वहां के वन विभाग को नोटिस जारी किया था।
Updated on:
30 Dec 2017 11:10 am
Published on:
29 Dec 2017 12:16 pm

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