
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना पड़ सकता है भारी, प्रशासन ने उठाया यह कदम
रायसेन@शिवलाल यादव की रिपोर्ट...
वाहन चालकों द्वारा नशे में वाहन चलाने जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त होने के साथ ही अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उनका परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। दरअसल यह फैसला सड़क एक्सीडेंट को रोकने के लिए लिया गया है। रायसेन जिले में पिछले 6 महीनों में छोटे बड़े कुल 56 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। यही नहीं इन सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 120 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। वहीं घायलों की संख्या 630 के आंकड़ों को पार कर चुकी है। ऐसे में विभाग को सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए सोचना पड़ा।
परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव यह आसदेश जारी भी कर दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी रीतेश कुमार तिवारी ने बताया कि आयुक्त डॉ. श्रीवास्तव के आदेश हमें मिल चुके हैं। जल्द ही इन आदेशों का पालन कराया जाएगा। मालूम हो कि पिछले दिनों केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश पर माल वाहनों की भार क्षमता 3 से 6 टन बढ़ा दिए जाने के बाद नए रजिस्ट्रेशन कार्ड आरसी व परमिट जारी करने की प्रक्रिया भी प्रदेशभर के जिलों में लागू कर दी गई है।
ओवरलोड कर चलाते हैं वाहन...
आरटीओ रीतेश कुामर तिवारी, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि गलत दिशा एवं सड़कों पर लापरवाही एवं तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही करने का फैसला लिया है। माल वाहक यानों में यात्रियों को भरकर परिवहन करने वाले वाहन चालकों ओवरलोड कर वाहन चलाते हैं। यह सड़क दुर्घटना और उनके हादसों का कारण बनते हैं। इनके विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों, यातायात पुलिस के अफसरों व अमले का आदेश जारी कर दिए हैं। इस जांच कार्रवाई में अब लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारीद्वय ने बकायदा जांच अभियान चालकों के विरूद्ध विशेष कार्यवाही करने के निर्देश जिम्मेदारों को दिए जा चुके हैं।
Published on:
20 Aug 2018 02:08 pm
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