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रोड टैक्स, बीमा के बिना बेचे बीएस-3 वाहन

अब आरटीओ में नहीं हो रहे रजिस्ट्रेशन, डीलरों की लापरवाही-वाहन डीलरों ने अपना मतलब निकाला, 700 फाइलें लंबित आरटीओ में परेशान हो रहे दो पहिया वाहन मालिक

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veerendra singh

Jul 31, 2017

Raisen

Raisen


रायसेन
. शहर सहित जिले भर के वाहन डीलरों ने आनन-फानन में 30 और 31 मार्च 2017 को बीएस-3 मॉडल के चार से पांच हजार से भी ज्यादा दोपहिया वाहन बिना रोड टैक्स, बीमा के बेच दिए। लेकिन अब उन वाहनों का आरटीओ में पंजीयन नहीं हो रहा है। इस कारण वाहन मालिक बेहद परेशान हैं। आरटीओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार दो पहिया वाहन मालिकों की लगभग 700 फाइलें अटकी हुई हैं।

क्योंकि इन दो पहिया वाहन मालिकों ने वाहन तो खरीद लिए पर समय पर बीमा और रोड टैक्स जमा नहीं कराया है। नतीजतन यह है कि बिना पंजीयन रोड टैक्स के ही यह वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इधर, जिला परिवहन अधिकारी ने भी बगैर रोड टैक्स और इंश्योरेंस के वाहनों का एक अप्रैल से बंद कर दिया है। इस कारण जिला परिवहन विभाग रायसेन में जिले की करीब 700 फाइलें अटक गई हैं। यातायात पुलिस बिना नंबरों की दौड़ रहे दो पहिया वाहनों का आए दिन चालान बना रही है।

बीएस-3 मॉडल के वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नवागत आरटीओ रीतेश कुमार तिवारी ने भी वाहन डीलरों से वाहनों का रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी करने के निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि वाहन डीलर्स को ये औपचारिकताएं पूरी करने में परेशानी आ रही है। इसका खामियाजा बेवजह वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। आरटीओ रीतेश कुमार तिवारी का भी कहना है कि हम बिना रोड टैक्स और इंश्योरेंस के एक अप्रैल 2017 के बाद बीएस-3 मॉडल के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वहीं डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आपस में बातचीत कर आरटीओ रायसेन को यह समस्या आपस में बातचीत कर सुलझा लेना चाहिए।

शहर के करीब आधा दर्जन से अधिक वाहन डीलर्स सहित जिले के डीलरों ने जिले में बीएस-3 मॉडल के करीब 4 से 5 हजार से अधिक दोपहिया वाहन बेचे हैं, लेकिन इनमें से करीब 700 वाहन मालिक बीमा और रोड टैक्स जमा कराने फाइलें लेकर आरटीओ रायसेन पहुंचे हैं। लेकिन टैक्स नहीं जमा करने पर जिला परिवहन विभाग रायसेन में रजिस्ट्रेशन अटक गया है।

औसतन 50 हजार रुपए कीमत का दो पहिया वाहन बिकता है। इसमें से वाहन की कुल कीमत का सात प्रतिशत रजिस्ट्रेशन टैक्स 3500 रुपए लगता है। इसके बाद इंश्योरेंस और अन्य खर्च मिलाकर एक वाहन के रजिस्ट्रेशन कराने में पांच हजार रुपए खर्च होते हैं। हम लोग बीएस-3 मॉडल के ऐसे वाहनों का टैक्स तो जमा कर चुके हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद टैक्स जमा होने से एक अप्रैल 2017 के बाद नया रजिस्टे्रशन नहीं हो पा रहा है। इस मामले की हमने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर से भी गुहार लगाई है। लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नही हुई है। - राकेश पटेल, वाहन एसोसिएशन सचिव बरेली


एक अप्रैल से पहले बिकने वाले बीएस-3 मॉडल के वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल सेल लेटर के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी का होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी वाहन डीलरों को दे दीगई है। एक अप्रैल 2017 के बाद केवल बीएस-4 मॉडल के वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। -रीतेश कुमार तिवारी आरटीओ रायसेन

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