
DJ Ban in CG: गणेशोत्सव के दौरान विसर्जन की रात को इस बार डीजे सिस्टम नहीं ( DJ Ban in CG ) बजेगा। शहर भ्रमण के दौरान वाहनों में डीजे नहीं बंधेंगे। पंडाल के समीप ही ध्वनि के निर्धारित मापदंड के अनुसार ही डीजे बजा पाएंगे। नियम तोड़ने पर सत कार्रवाई होगी।
DJ Ban in CG: कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसपी मोहित गर्ग ने शनिवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गणेश विसर्जन के मद्देनजर गणेशोत्सव समिति, शहर के विभिन्न गणेश पंडाल से निकलने वाली झांकी के सदस्य, डीजे एवं साऊण्ड सिस्टम संचालकों की बैठक ली।
कलेक्टर ने कहा कि राजनांदगांव जिला हॉकी और झांकी के लिए प्रसिद्ध है और लगभग 86 वर्ष पहले से यहां झांकी की परंपरा एवं संस्कृति रही है। ध्वनि प्रदूषण के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट है कि डीजे के माध्यम से अत्यधिक ध्वनि होने पर आम जनता को परेशानी होती है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है।
विभिन्न राज्यों में ध्वनि प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई है। बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आम जनता से भी झांकी के दौरान बजाए जाने वाले डीजे के दुष्प्रभाव के संबंध में फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना हम सभी का दायित्व है।
निर्देशों के अनुरूप 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अवमानना का प्रकरण बनने पर कार्रवाई की जाएगी। झांकी निकालने वाले सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारी शपथ पत्र देंगे कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। डीजे नहीं लगाने वाली झांकी भी अनुमति प्राप्त करेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन पर साउंड बॉक्स नहीं बजे। वाहन में बॉक्स मिलने पर जब्त किया जाएगा।
एसपी मोहित गर्ग ने कहा कि राजनांदगांव शहर हमारा है। यहां हॉकी और झांकी की परंपरा आजादी के पहले से चली आ रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने जनसामान्य को आजादी के लिए प्रेरित करने गणेश की झांकी प्रारंभ की थी। लेकिन पिछले कुछ समय से डीजे, लाऊड स्पीकर, साऊण्ड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ी है।
डीजे, एपलीफायर एवं बुफर से आम जनता को तकलीफ होती है। 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। एएसपी राहुल देव शर्मा ने भी जानकारी दी।
Updated on:
15 Sept 2024 02:19 pm
Published on:
15 Sept 2024 02:18 pm
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