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पार्षद रहते की वकालत, शासन ने किया बर्खास्त

नगर पालिका खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद मनराखन देवांगन को अपर कलक्टर ने पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया है।

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Satya Narayan Shukla

Jan 10, 2017

Councilor will be practice in court, The governmen

Councilor will be practice in court, The government Terminate

राजनांदगांव.
नगर पालिका खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद मनराखन देवांगन ने वर्ष 2014-15 के कार्यकाल में पार्षद रहते हुए आंगनबाड़ी भर्ती मामले में सीएमओ के विरुद्ध खुद ही अधिवक्ता के रूप में प्रकरण की पैरवी की थी। शिकायत के बाद इस कृत्य को नियम विपरित बताते हुए अपर कलक्टर ने पार्षद मनराखन को पद से बर्खास्त कर दिया है। 10 जनवरी को अपर कलक्टर ने इस कार्रवाई का आदेश जारी किया है। वहीं पार्षद देवांगन का कहना है कि वे इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।


पार्षद मनराखन के विरुद्ध प्रकरण

मिली जानकारी के अनुसार पार्षद मनराखन ने अपने पूर्व के कार्यकाल में पार्षद होते हुए भी अधिवक्ता का कार्य किया था। नगर पालिका सीएमओ के विरुद्ध ही प्रकरण में पैरवी की थी। इस मामले की वर्तमान कार्यकाल में तीन से चार माह पहले शिकायत हुई थी। अपर कलक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में मामला विचाराधीन था।


अधिवक्ता के रूप में पैरवी की

अपर कलक्टर ने इस प्रकरण में लोक अभियोजक से अभिमत लेने पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त पार्षद ने अधिनियम 1961 की धारा 41 के उपधारा 2 के विपरित कृत्य करते हुए अधिवक्ता के रूप में पैरवी की। इस वजह से अपर कलक्टर ने पार्षद को पदच्युत कर दिया है। यह फैसला भी दिया गया है कि 5 वर्ष कालावधि में किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में पद पर नहीं रहेंगे।


कृत्य विधि विपरित
खैरागढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद मनराखन देवांगन पद से बर्खाप्त किए गए।अपर कलक्टर ने नपा अधिनियम 1961 की धारा 41 की उपधारा 2 के तहत कृत्य को विधि विपरित बताते हुए कार्रवाई की

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