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चुनाव में वाहन नहीं भेजा तो दर्ज होगी एफआईआर : परिवहन विभाग ने दी चेतावनी

अधिग्रहित कार नहीं भेजने पर श्रीनाथ ट्रेवल एजेंसी को नोटिस

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चुनाव में वाहन नहीं भेजा तो दर्ज होगी एफआईआर : परिवहन विभाग ने दी चेतावनी

राजसमंद. विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहित वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में एफआईआर दर्ज होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने वाहन संचालकों को अंतिम चेतावनी जारी की है। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति निजी या व्यवसायिक वाहनों को चुनाव में लगा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग के दस्ते से संपर्क करना होगा।

जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य शुरू हो गया। इसके तहत सतर्कता दलों, ईवीएम तैयारी, प्रशिक्षण, निगरानी दलों व पुलिस फोर्स के लिए करीब 700 वाहनों की जरूरत है। इसमें ऑटो, टेम्पो, जीप व लग्जरी कारो के साथ तीन सौ बसें शामिल है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा अस्सी फीसदी वाहन अधिग्रहित कर दिए। साथ ही चालक व वाहन मालिक को निर्धारित दिवस पर जिला कलक्ट्री या पविहन विभाग पहुंचने के लिए पाबंद किया जा रहा है। अधिग्रहण के बावजूद कोई वाहन मय चालक के चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित वाहन संचालक के विरुद्ध राजकार्य में बाधा डालने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाा 167 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसके तहत एक वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। परिवहन विभाग द्वारा सभी अधिग्रहित वाहन निर्धारित दिवस को उपलब्ध करवाने के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है।

श्रीनाथ ट्रेवल्स को नोटिस
जिला पविहन अधिकारी ने श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी एवं श्रीनाथ सोलीटेयर नाथद्वारा को नोटिस जारी किए। नोटिस के मुताबिक चार कार विधानसभा चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित की, मगर ट्रेवल संचालक ने वाहन 17 नवंबर को उपलब्ध नहीं कराए। इस पर नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा और संतोषप्रद जवाब न होने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए अन्य कार्रवाई की जाएगी।

किराया बढ़ाया, फिर भी बाजार से कम
विधानसभा चुनावी कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों का पेट्रोल- डीजल सरकारी रहेगा, जबकि किराए का भुगतान अल से चालक/ संचालक के बैंक खाते में किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्ट केरिज बस 2500, स्टेट केरिज बस 1850, मिनी बस 1100, टैक्सी 900, कॉन्ट्रेक्ट केरिज मिनी बस 1450, टैक्सी डिजायर, ईटीओस 1100, टैक्सी इनोवा 1350, मैक्सी केब, बोलेरो, कमांडर, जीप 1100, टाटा मैजिक/ महिन्द्रा मेक्सीमो 550, ट्रेक्टर- ट्रोली सहित 400, फुल/हाफ बॉडी ट्रक 1 हजार व ऑटो रिक्शा 275 किराया देय है। चुनावी कार्य के लिए वाहनो का किराया चुनाव आयोग ने गत वर्षो की अपेक्षा 10 फीसदी वृद्धि की। फिर भी बाजार के मुकाबले वाहनों का किराया बहुत कम है।

स्वेच्छा से लगा सकते हैं वाहन
इस चुनाव में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से वाहन को चुनाव में लगा सकते हैं। इसके लिए परिवहन उप निरीक्षकों से संपर्क कर सकते हैं। 94141-18900, 97852-60232, 76650-05288 व 99508-98050 पर संपर्क कर सकते हैं।

वाहन संचालक है बाध्य
विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन उपलब्ध करवाने के लिए वाहन संचालक बाध्य है। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर श्रीनाथ ट्रेवल एजेंसी को नोटिस जारी किया है। पाबंद के बाद भी वाहन नहीं भेजने पर राजकार्य में बाधा डालने व व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
अनिल पांड्या, जिला परिवहन अधिकारी