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चेक अनादरण के मामले में आरोपी को छह माह की जेल, 4 लाख 20 हज़ार रुपए प्रतिकर जमा कराने के आदेश

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) राजसमंद के पीठासीन अधिकारी यतीन्द्र चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाया है।

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Court Order

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

राजसमंद. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) राजसमंद के पीठासीन अधिकारी यतीन्द्र चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी राकेश शर्मा निवासी कांकरौली को छह माह के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने परिवादी को प्रतिकर स्वरूप 4 लाख 20 हज़ार रुपए जमा कराने के आदेश भी दिए हैं।क्या है मामला?परिवादी मदनलाल निवासी नोगामा ने अपने परिवाद में बताया कि आपसी पहचान के आधार पर उन्होंने आरोपी राकेश शर्मा को 2 लाख 10 हज़ार रुपये उधार दिए थे। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने एक चेक दिया, लेकिन निर्धारित तिथि पर बैंक में पेश करने पर वह अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया।इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इस पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

सुनवाई और फैसला

परिवादी की ओर से अधिवक्ता अमित सोनी ने सभी आवश्यक दस्तावेज़ व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए। दोनों पक्षों की बहस और गवाहों की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी राकेश शर्मा को छह माह की साधारण कारावास की सज़ा सुनाते हुए परिवादी को प्रतिपूर्ति के रूप में 4 लाख 20 हज़ार रुपए देने का आदेश दिया।

अदालत की टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी यतीन्द्र चौधरी ने कहा कि वर्तमान में चेक अनादरण के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह हो गई है कि इन मामलों के निस्तारण के लिए सरकार को विशेष न्यायालयों की स्थापना करनी पड़ी। ऐसे अपराधों ने समाज और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। परिवादी मदनलाल की ओर से अधिवक्ता अमित सोनी ने पैरवी की।