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कुम्भलगढ़ के प्रतिबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर मामला दर्ज

राजस्थान पत्रिका ने कई बार उठाया था विषय

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कुंभलगढ़. ऐतिहासिक दुर्ग परिसर में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों एवं अवैध निर्माण को लेकर केलवाड़ा पुलिस ने शनिवार को एक व्यक्ति के खिलाफ प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८ एवं १९५९ तथा संशोधित अधिनियम २०१० के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी शैतानसिंह नाथावत ने बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग उदयपुर की शाखा से प्राप्त रिपोर्ट के बाद दुर्ग परिसर में अवैध रूप से व्यवसाय एवं निर्माण गतिविधियां करने वाले लोगों को बुलाकर भविष्य में दुबारा ऐसा कृत्य नहीं करने के लिए पाबंद किया गया था। लेकिन, फिर भी दुर्ग निवासी अहमद खां पुत्र अब्दुल खां ने नवनिर्माण करा लिया। इस पर भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्मिक धर्मेन्द्र पुत्र हरिसिंह कोली ने अहमद खां के विरुद्ध प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८, १९५९ एवं संशोधित अधिनियम २०१० के तहत मामला दर्ज कराया। इसके बाद केलवाड़ा थानाधिकारी नाथावत रविवार शाम को दुर्ग परिसर मौका मुआयाना करने पहुंचे एवं निर्माण स्थल की फोटोग्राफी कर के आए। थानाधिकारी नाथावत ने बताया कि दुर्ग परिसर में अवैध कारोबार, अतिक्रमण एवं निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
ये हैं नियम : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८ के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो कि संरक्षित क्षेत्र का स्वामी हो, या संरक्षित क्षेत्र का अधिभोगी हो। फिर भी संरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भवन का संनिर्माण या ऐसे क्षेत्र में कोई खनन खदान क्रिया उत्खनन विस्फोट या किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर सकता। ना ही केन्द्र सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का निर्बन्धन उपयोग कर सकता है। संरक्षित क्षेत्र के भीतर उपधारा (१) के उपबंधो के उंल्लघन में कोई व्यक्ति यदि निर्मित भवन को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर हटाने या आदेश की अनुपालना में इनकार करता है, या मानने में असफल रहता है तो कलक्टर सीधा उस निर्माण को हटवा सकता है। साथ ही दोषी व्यक्ति ऐसे हटाए जाने वाले खर्चें का खुद उत्तरदायी होता है।