
राजसमंद. खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों की जल्द ही पोल खुलने वाली है। इसके लिए रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का गिवअप अभियान अभी जारी है। अपात्र लोग अभी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं, इसके बाद विभाग की ओर से उनसे वसूली की जाएगी। रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं लेने वाले सक्षम लोग स्वेच्छा से योजना में से अपना नाम हटवा सकते हैं। यह अभियान विभाग की ओर से 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसके बाद विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपभोक्ताओं की जांच की जाएगी। यह सभी जांच ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसमें उपभोक्ताओं के बैंक खाते और परिवहन विभाग आदि से जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं में हडकंप मचा हुआ है।
अभियान में आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्त संस्था में कर्मचारी/ अधिकारी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय व परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आते है को छोडकऱ निष्कासन सूची में सम्मिलित है।
विभागीय जानकारों के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से केवाईसी कराई गई है। इसके तहत लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार कार्ड जुड़ गए हैं। आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है। पैन कार्ड से बैंक खाता जुड़ा होने के कारण खाते में आने वाले भुगतान और आईटीआर आदि की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग को सूची भेजकर उनके नाम से रजिस्ट्रर्ड चौपहिया वाहनों की जानकारी निकलवाई जाएगी। इससे अपात्र उपभोक्ता तुरंत पकड़ में आएंगे और उनसे वसूली की जाएगी।
जिले में अब तक रसद विभाग की गिव अप योजना से सक्षम व्यक्तियों में जागरूकता आई है। अब तक जिले में स्वेच्छा 280 कार्ड धारकों ने गिव-अप अभियान में अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। इसके लिए राशन की दुकानों पर गिव-अप फार्म भरे जा रहे है। इच्छुक व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान पर गिव-अप अभियान का फार्म भरकर राशन की दुकान पर ही जमा करा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली आरोपित नहीं की जाएगी।
रसद विभाग के गिव-अप अभियान के तहत समक्ष लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नाम हटवा सकते हैं। उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं होगी। 31 जनवरी के बाद समक्ष उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी।
Updated on:
18 Jan 2025 11:43 am
Published on:
18 Jan 2025 11:42 am
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