
राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में एनडीपीएसएक्ट का आरोपित।
राजसमंद. राजनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करते एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के पास से 2500 ग्राम गांजा जब्त कर जांच शुरू कर दी।
राजनगर थानाधिकारी डॉ. हनुवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 26 फरवरी को राजनगर धोईंदा रोड शमशान घाट की तरफ से एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा लेकर पैदल आता नजर आया। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा। पुलिस ने केशरपुरा थाना कांकरोली निवासी सुरेश (32) पुत्र बिहारीलाल बंजारा के पास कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें गांजे के पौधे के सूखे, फूल, बीज व पत्तियों भरी हुई थी। आरोपित के पास कोई वैध कागज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। इस पुलिस ने उसके पास से 2500 ग्राम गांजा जब्त कर उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित से गांजा कहां से लाया अथवा किसने दिया आदि जानकारी करने में जुटी है।
होली पर शिकार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
- उप वन संरक्षक ने दिए दिशा-निर्देश
राजसमंद. होली के पुरातन परम्परा अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग समूह बनाकर (ऐहड़ा प्रथा) जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उसे रोका जाना चाहिए। यह दंडनीय अपराध है। उप वन संरक्षक ए.क.े गुप्ता ने बताया कि भीम, देवगढ़, ब्यावर, मांडल तथा आसींद में होली के पश्चात ऐहड़ा प्रथा के तहत अवैध रूप से जंगली जानवरों का विशेषत: खरगोश, तीतर, बटेर, मोर व हिरण का शिकार करते है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत यह दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने बताया कि ऐहड़ा प्रथा में भागीदार नहीं बने तथा ऐसे कार्यों को रोकने के लिए लोगों में जागृति पैदा करे। यदि किसी को ऐहड़ा प्रथा के संबंध में कोई जानकारी मिले तो वे निकटत पुलिस थाना अथवा वन विभाग के किसी भी कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। सामूहिक शिकार खेलने वालों के विरूद्ध वन तथा पुलिस विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा।
Published on:
28 Feb 2023 04:52 pm
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