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सपा सांसद आजम खान को फिर लगा कोर्ट से झटका, पत्नि और बेटे के साथ खुद उनकी जमानत याचिका खारिज

सिर्फ एक मुकद्दमे में आजम खान को मिली राहत

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रामपुर. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को एडीजे 9 की कोर्ट से एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। पेटे के दो पेनकार्ड और दो पासपोर्ट रखने वाले मुकद्दमे आजम खां की पत्नि तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं, एक मुकद्दमे में उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। अब तीनों केसों की सुनबाई के लिए कोर्ट ने अप्रैल की तारीख लगा दी है।


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सांसद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण-पत्र वाले मुकद्दमे में इन दिनों सीतापुर की जिला जेल में बंद है । उनके खिलाफ इस मुकद्दमे के अलावा भी कई दर्जन मुकद्दमे दर्ज हैं। बुधवार को दो जन्म प्रमाण-पत्र और दो पेनकार्ड रखने वाले मुकद्दमे में आजम खान के वकील खलील उल्लाह खान ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखीं, पर अभियोजन पक्ष की तरफ से बहस करने आए सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद दिवाकर ने जो दलीलें कोर्ट के सामने रखीं। उसको लेकर कोर्ट ने आजम खां और उनकी पत्नि व बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जबकि एक मुकद्दमे में सांसद आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।

डीजीसी दलविंदर सिंह ने बताया कि बुधवार को एडीजे 9 की अदालत में सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो पेनकार्ड और दो पासपोर्ट रखने के आरोप में तीनों लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज है। उसी मुकद्दमे में बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनबाई हुई। उनके वकीलों ने अपनी ओर से सभी तरह की दलीले कोर्ट में रखीं। साथ ही अभियोजन पक्ष के महाअधिवक्ता जोकि सुप्रीम कोर्ट से यहां बहस करने आये थे, उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खां समेत उनकी पत्नी बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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सांसद आजम खां के वकील खलील उल्ला ने बताया कि बुधवार को अब्दुल्लाह आजम के दो पेनकार्ड रखने और दो पासपोर्ट रखने वाले मुकद्दमे में आजम खान , उनकी पत्नि और बेटे की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि एक यतीम खाने वाले मुकद्दमे में उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।


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