Azam Khan News: रामपुर के पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है।
Azam Khan News: रामपुर के पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात ये है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी।
सपा नेता के वकील ने कही ये बात
कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, "हमें न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया गया है। वो हेट स्पीच वाले मामले जिसमें सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने हमें निर्दोष बता दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।"
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. कोर्ट ने तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया था. हालांकि, तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी. आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था.