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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
रामपुर. तीन साल पहले युवक की हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट द्वारा दोषी युवक को सजा दिए जाने के बाद मृतक युवक के पिता ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज बेटे जीशान को इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट पर भरोसा था और अब इस फैसले के बाद हमारा विश्वास और बढ़ गया है। वहीं, दोषी युवक के पक्ष ने कहा फैसले को अन्याय बताते हुुए कहा है कि अब हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
दरअसल, हत्या की यह वारदात अजीमनगर थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में हुई थी। गांव निवासी जावेद की ओर से 28 मई 2018 को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके भतीजे जीशान को कुछ लोगों ने घात हमला कर घायल कर दिया है। पुलिस ने पहले इस मामले में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद घायल के पिता सलामत की ओर से तहरीर दी गई कि उसके बेटे पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिससे जीशान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उपचार के दौरान जीशान की मौत हो गई। सलामत की ओर से नासिर समेत तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए गांव के नासिर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए और कड़ी सजा देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। एडीजीसी रामऔतार सैनी ने बताया कि इस मामले में अदालत ने नासिर को उम्रकैद व बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
Published on:
04 Apr 2021 03:04 pm

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