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हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, रामपुर की स्वार सीट पर भी होगा उपचुनाव

Highlights: -हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है -सपा सांसद आजम खान के बेटे की विधायकी हुई थी निरस्त -स्वार टांडा सीट से विधायक थे अबदुल्ला आजम

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रामपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बाबत एक हफ्ते के भीतर नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है।

अब्दुल्ला आजम की विधायकी हुई थी रद्द

बता दें कि स्वार टांडा विधानसभा सीट पर 2017 में सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जीत हासिल कर विधायक चुने गए थे। हालांकि भाजपा नेता आकाश हनी द्वारा दायर की गई याचिका की जांच होने पर अब्दुल्ला आजम के कम उम्र में चुनाव लड़ने के आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने उनकी विधायकी 16 दिसंबर 2019 को रद्द कर दी थी। जिसके बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा भी इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था।

यूपी में आठ सीटों पर होना है उपचुनाव

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि स्वार टांडा सीट का मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची में सिर्फ 7 सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वार सीट पर भी चुनाव की नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है।