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बड़ा निर्णय: अब दो जगह से वोटर होने पर जुर्माने के साथ सजा

बड़ा निर्णय: अब दो जगह से वोटर होने पर जुर्माने के साथ सजा

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रतलाम. फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अगर आप दो जगह से वोटर हैं तो एक जगह से अपना नाम कटवा लें, ऐसा नहीं करने पर आपको एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। नाम कटवाने के लिए बीएलओ से फॉर्म लेना होगा। नए नाम भी जुड़वाए जा सकते है। नए वोटर बनने के लिए संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबल अधिकारी से फॉम 6 लेकर भरें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने बताया कि नाम हटवाने से लेकर नाम जुड़वाने और संशोधन कराने के लिए फॉर्म बीएलओ से 21 अगस्त तक संबंधित मतदान केन्द्र से प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। पुनरीक्षण अभियान के बाद अगर इस तरह का खुलासा हुआ तो संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में दो जगह से वोटर बनने पर एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। नए वोटर बनने के लिए संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबल अधिकारी से फॉम 6 लेकर भरें। किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र में फॉम नं 7 भरकर जमा करना होगा।

विदेश में रहने वाले फॉर्म 6 देना होगा
निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, मतदाता सूची की किसी गलती को संशोधन कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में फॉर्म नंबर 8 भरें। एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए फॉर्म 8, संबंधित मतदान केन्द्र पर 21 अगस्त तक बीएलओ को जमा करा सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फॉर्म 6 लेकर संबंधित फॉर्र्म पर आवेदन पत्र, फोटो, पता और जन्मतिथि प्रमाण पत्र लगाकर जमा कर सकते हैं।

तय अवधि बाद कार्रवाई
पुनरीक्षण के लिए तय तारीख के बाद अगर दो जगह से वोटर बनने का मामला आया तो संबंधित के खिलाफ एक साल की कैद और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
- प्रवीण फुलपगारे, जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम